Haryana Pitritva Labh Yojana
Important Links
- VLE Insurance Process Flow
- RAP Registration Flow
- RAP and VLE INS POSP
- Life Insurance
- Life Insurance Renewal
- Motor Comprehensive
- Motor Third Party
- Personal Accident
- Fire and Allied Perils
- Health Insurance
- Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY)
- NPS
- CSC Digipay Commission Chart
- HDFC Commission
- Axis Bank Commission
- UCO Bank Commission
- ICICI Bank Commission
- BOB Bank Commission
- BOI Bank Commission
- CBI Bank Commission
- LIFE INSURANCE RENEWAL HANDBOOK
- Difference Between CSC RAP Insurance And CSC VLE Insurance - Registration | Products | Commission
- LIC Commission
Haryana Pitritva Labh Yojana
Haryana Pitritva Labh Yojana:- हरियाणा सरकार द्वारा अपने राज्य के गरीब एवं कमजोर श्रमिक जो आर्थिक तंगी के कारण अपनी पत्नी और होने वाले बच्चे का पालन पोषण करने में सक्षम नहीं है उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु हरियाणा पितृत्व लाभ योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के माध्यम से हरियाणा सरकार अपने राज्य श्रमिक और उनके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। राज्य सरकार द्वारा यह वित्तीय सहायता बच्चे के जन्म के समय और उसकी पत्नी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए प्रदान की जाएगी। ताकि मां और बच्चे को अच्छा खाना मिल सके। इस योजना के माध्यम से बच्चे का अच्छा पालन-पोषण होने पर मृत्यु दर में कमी आएगी। केवल राज्य के श्रमिक परिवार को ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
कैसे मिलेगा Haryana Pitritva Labh Scheme का लाभ और किस प्रकार इस योजना के तहत आवेदन किया जा सकेगा। इन सभी से जुड़ी जानकारी के लिए आपको हार्दिक विस्तारपूर्वक अंत तक पढ़ना होगा।
Haryana Pitritva Labh Yojana 2023
सरकार द्वारा नवजात शिशु और उसकी मां को ध्यान में रखते हुए पितृत्व लाभ योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत श्रमिकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के तहत बच्चे के पालन पोषण तथा मां को पौष्टिक आहार प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाएगी। यह सहायता राशि श्रमिक और मजदूर परिवार के केवल दो ही बच्चों को प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को निर्धारित पात्रता और जरूरी दस्तावेजों को प्रस्तुत करना होगा। उम्मीदवार हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के के अंतर्गत वित्तीय सहायता का लाभ उठाने के लिए अंत्योदय सरल पोर्टल हरियाणा पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के बारे में जानकारी
योजना का नाम | Haryana Pitritva Labh Yojana |
शुरू की गई | हरियाणा सरकार द्वारा |
विभाग | श्रम विभाग हरियाणा |
लाभार्थी | राज्य के पंजीकृत श्रमिक |
उद्देश्य | श्रमिकों के नवजात बच्चे और माता के लिए पौष्टिक आहार प्रदान करना |
लाभ | गरीब और कमजोर श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना |
वित्तीय सहायता राशि | 21,000 रुपए |
राज्य | हरियाणा |
साल | 2023 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
अधिकारिक वेबसाइट | https://saralharyana.gov.in/ |
Haryana Paternity Benefit Scheme का उद्देश्य
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राज्य में कई ऐसे मजदूर है जो अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण अपने परिवार और होने वाले बच्चे का पालन पोषण नहीं कर पाते हैं जिसकी वजह से उन्हें कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है और कई बार शिशु और मां को उचित पोषण ना मिलने पर उनकी मृत्यु भी हो जाती है इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार द्वारा दोनों का स्वास्थ्य सुरक्षित रखने के लिए और मृत्यु दर कम करने हेतु हरियाणा पितृत्व लाभ योजना को शुरू किया गया है।
इस योजना माध्यम से नवजात शिशु की देखभाल हेतु 15,000 रुपए और श्रमिक की पत्नी के लिए पौष्टिक आहार हेतु 6,000 रुपए की सहायता यानी कुल मिलाकर 21,000 रुपए की सहायता प्रदान करना है। ताकि इस योजना के माध्यम से राज्य के श्रमिक परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान कर नवजात शिशु और मां के पालन पोषण का उचित ध्यान रखा जा सके। यह योजना श्रमिक मजदूरों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में कारागार साबित होगी।
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के तहत 21,000 रुपए की मिलेगी सहायता
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी को नवजात शिशु और माता के उचित खानपान और देखभाल के लिए 21,000 रुपए की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाती है। जोकि सीधे लाभार्थी श्रमिक के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है। यह आर्थिक सहायता लाभार्थी श्रमिक को राज्य सरकार द्वारा दो किस्तों में दी जाती है। जिसका उपयोग में पौष्टिक आहार हॉस्पिटल के खर्च में कर सकता है।
- पहली किस्त नवजात शिशु की देखरेख एवं पौष्टिक आहार के लिए सरकार द्वारा 15000 रुपए की सहायता प्रदान की जाती है।
- वहीं दूसरी किस्त बच्चे के जन्म के बाद उचित खानपान और पौष्टिक आहार उपलब्ध करने के लिए 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
Haryana Pitritva Labh Yojana के लाभ एवं विशेषताएं
- हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के श्रमिक परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु पितृत्व लाभ योजना को शुरू किया गया है।
- इस योजना के माध्यम से नवजात शिशु उसकी मां का पूरा ध्यान रखा जाएगा। जिससे दोनों का पालन पोषण और स्वास्थ्य बेहतर रहेगा।
- हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना के तहत श्रमिक को 21000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। जोकि श्रमिक को दो किस्तों के रूप में मिलेगी।
- पहली किस्त हरियाणा सरकार द्वारा नवजात शिशु के पालन पोषण और रखरखाव के लिए 15,000 रुपए की धनराशि दी जाएगी। दूसरी किस्त बच्चे के जन्म के बाद माता की उचित खान-पान और पौष्टिक आहार को सुनिश्चित करने हेतु 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता राशि का प्रावधान किया गया है।
- Paternity Benefit Scheme के तहत प्रदान की जाने वाली सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी।
- इस राशि का उपयोग लाभार्थी अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने में कर सकेगा।
- Haryana Pitritva Labh Yojana का लाभ लेने हेतु असंगठित श्रमिकों का पंजीयन कराना आवश्यक है। तभी वे योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
- यह योजना हरियाणा की मृत्यु दर को कम करने में कारगर साबित होगी।
- हरियाणा सरकार द्वारा पूरे राज्य में संचालित किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लाभार्थियों को पितृत्व लाभ योजना का लाभ मिल सके।
- Pitritva Labh Yojana के माध्यम से बिना किसी आर्थिक तंगी के श्रमिक अपने परिवार का पालन पोषण करने में सक्षम हो सकेगा।
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के लिए पात्रता
- आवेदक को हरियाणा पितृत्व लाभ योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
- राज्य के जिन श्रमिकों के पास श्रमिक कार्ड है केवल वही इस योजना के तहत आवेदन करने हेतु पात्र होगे।
- श्रमिक बच्चे के जन्म होने के 1 साल के भीतर योजना के अंतर्गत आवेदन करना होगा।
- यदि उम्मीदवार इस प्रकार की किसी अन्य योजना का लाभ ले रहा है तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा।
- अगर जन्म के समय शिशु की मृत्यु हो जाती है तो वह इस अवस्था में योजना का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं होगा।
- श्रमिक परिवार की केवल 2 बच्चों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। यदि बच्चे बेटियां है तो ऐसे में तीन बेटियों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
- आवेदन करते समय आवेदक के पास नवजात शिशु का जन्म प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
Haryana Pitritva Labh Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र
- मोबाइल नंबर
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको सरल हरियाणा की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- होम पेज पर आपको New User? Register here के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा।
- अब आपको फॉर्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आपको Submit के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके ईमेल आईडी पर और मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा।
- आपको यह ओटीपी दिए गए बॉक्स में दर्ज कर Verify के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको अधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर जाना होगा।
- जहां आपको यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज कर लॉगिन भी करना होगा।
- इसके बाद आपको Apply for Service के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- उसके बाद आपको View All Available Services के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने सभी योजनाओं की लिस्ट आ जाएगी।
- अब आपको Haryana Paternity Benefit Scheme के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
- आवेदन फॉर्म में आपको सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको मांगी गए दस्तावेजों को भी अपलोड करना होगा।
- अंत में आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप सफलतापूर्वक हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन की जांच के बाद यदि आपका आवेदन स्वीकार होता है तो आपके बैंक खाते में योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी।
आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें?
- सबसे पहले आपको हरियाणा सरल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपको होम पेज पर Track Application/Appeal के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।
- अब आपको इस पेज पर Department, Service का चयन करना होगा।
- इसके बाद आपको Application Reference ID दर्ज करनी होगी।
- अंत में आपको Check Status के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने आपके आवेदन संबंधित जानकारी आ जाएगी।
- इस प्रकार आप अपने आवेदन का स्टेटस चेक कर सकते हैं।
Haryana Pitritva Labh Yojana FAQs
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना का लाभ कौन ले सकता है?
Haryana Pitritva Labh Yojana का लाभ राज्य के असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिक ले सकते हैं।
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को कितने रुपए की कितनी सहायता मिलेगी?
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 21,000 रुपए की वित्तीय सहायता शिशु और मां की देखभाल तथा उचित पोषण के लिए मिलेगी।
Haryana Pitritva Labh Yojana की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?
Haryana Pitritva Labh Yojana की आधिकारिक वेबसाइट https://saralharyana.gov.in/ है।
Latest POst
- LPG Gas Subsidy Check by mobile number
- PMEGP Loan Aadhar Card Se
- E Shram Card Balance Check Number
- How to Migrate CentOS 7 to AlmaLinux 8
- How to Install WHM/cPanel in Almalinux?
- Install cPanel on Rocky Linux 9 Server
- How to Link Aadhaar with UAN
- How To Setup LVS (Linux Virtual Server) Load Balancer on Rocky Linux 8.5
- Setup Quick DNS Server On Rocky Linux 8.5 Using Dnsmasq
- How To Install Ruby on Rails with Mysql on Rocky Linux 8.5
Recent Updates
- LPG Gas Subsidy Check by mobile number
- PMEGP Loan Aadhar Card Se
- E Shram Card Balance Check Number
- How to Migrate CentOS 7 to AlmaLinux 8
- How to Install WHM/cPanel in Almalinux?
- Install cPanel on Rocky Linux 9 Server
- How to Link Aadhaar with UAN
- How To Setup LVS (Linux Virtual Server) Load Balancer on Rocky Linux 8.5
- Setup Quick DNS Server On Rocky Linux 8.5 Using Dnsmasq
- How To Install Ruby on Rails with Mysql on Rocky Linux 8.5
Haryana Goverment Schemes
- Old Age Samman Allowance
- Widow Pension Scheme
- Disability Pension Scheme
- Financial Assistance to Destitute Children Scheme
- Financial Assistance to Non School Going Disabled Children
- Allowance to Dwarfs
- Allowance to Eunuchs
- Rajiv Gandhi Pariwar Bima Yojna
- Post-Matric Scholarship
- Merit Cum Means
- Pre-Matric Scholarship
- About MMPSY
- MMPSY PPT
- MMPSY HINDI Manual
- MMPSY English Manual
- Premium Chart for PMMDY (Pension Plan)
- Parivar Pehchan Patra (PPP)
- Download Family ID
- PMSVANidhi Process Flow
- PM SVANidhi through CSCs
- About PMSYM
- PMSYM Morpho Setting
- PMSYM Creative & FAQ
- PMSYM Process Manual