Financial assistance on marriage of children (daughter) (Rule 61)

Financial assistance on marriage of children (daughter) (Rule 61)

Objective of the Scheme / इस योजना का उद्देश्य

 

इस योजना के अतंर्गत लाभार्थी की सुपुत्री  के विवाह की व्यवस्था हेतु 50,000 /- रूपये की वितीय सहायता प्रदान की जाती है।यह सहायता श्रमिक की तीन लड़कियों की शादी तक दी जाती है। 

लाभ प्राप्त करने की शर्तः

1.    लाभार्थी की  कम से कम एक वर्ष की सदस्यता पूर्ण होनी चाहिए।

2.    विवाह का पंजीकरण प्रमाण पत्र अनिवार्य है।

3.    आवेदक वचन/स्वतः घोषणा प्रस्तुत करेगा कि उसने यह सहायता  किसी अन्य सरकारी विभाग/बोर्ड/निगम से प्राप्त नहीं की है और न ही करेगा।

     

टिप्पणी : पंजीकृत श्रमिक की सुपुत्री की शादी के अवसर पर बोर्ड द्वारा कन्यादान के रूप में 51,000/- रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसके लिए अलग से आॅनलाईन आवेदन करना अनिवार्य है।अतः लाभार्थी की सुपुत्री की शादी पर 51,000(कन्यादान योजना) + 50,000(बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता (सुपुत्री)) = 1,01,000/- रूपये प्रदान किये जाते हैं।

 

 

Eligibility / पात्रता

  • Membership Years / सदस्यता वर्ष : 1
  • Apply Frequency / आवेदन की सीमा : 3
  • Scheme For / इस योजना के लिए : All
  • Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : Yes

Benefits / लाभ

Rs.50000

Process / प्रक्रिया

 

documents / दस्तावेज

 

Download Undertaking

Sr No. Document Name   Type
1 घोषणा पत्र UNDERTAKING Required Document
2 विवाह प्रमाण-पत्र Marriage Certificate Required Document



Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp
Share on Telegram